आज के समय में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता बहुत से कार्यों में होती है। इसलिए Candidate को कभी न कभी इसे बनानी ही पड़ती है। चाहे स्कूल-कॉलेज में दाखिला लेनी हो,स्कॉलरशिप का आवेदन करना हो या फिर किसी अन्य स्कीम का फॉर्म भर रहे हो। बहुत से आवेदन प्रक्रिया में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इस पोस्ट में हमनें झारखण्ड आय सर्टिफिकेट के बारे में उल्लेख किया है। इसमें हमनें आय प्रमाण-पत्र फॉर्म को PDF में भी उपलब्ध कराया है।
आय प्रमाण पत्र फॉर्म 2025 | |
फॉर्म | झारखंड आय प्रमाण पत्र |
राज्य | झारखंड |
फॉर्मैट | |
साइज़ | 803 KB |
ऑफिसियल वेबसाईट | jharsewa.jharkhand.gov.in |
झारखण्ड आय प्रमाण पत्र क्या होता है?
आय प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति या परिवार का प्रति वर्ष आय को प्रमाणित करता है। जिसे प्रमाण-पत्र में दर्शाया रहता है। चूँकि, अलग-अलग राज्यों के लिए फॉर्म अलग होता है। आवेदन करने के बाद राजस्व विभाग के ऑफिसर के सत्यापन के पश्चात ही जारी होता है। आय प्रमाण-पत्र को प्रज्ञा केंद्र / सीएसी सेण्टर से बनवा सकते हैं।
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Jharkhand Income Certificate Form Download
आय प्रमाण पत्र फॉर्म को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद प्रिंट आउट कर निकाल सकते हैं। परन्तु रंगीन वाला पेज को Color प्रिंट करें।
झारखण्ड आय प्रमाण पत्र फॉर्म | Download |
आवेदन फॉर्म को कैसे भरे?
आवेदन फॉर्म में आवेदक के विवरण के अनुसार सभी डिटेल्स को लिखें। सभी रिक्त स्थानों को भर लेने के बाद आवश्यक दस्तावेजों जैसे- आय सबंधित स्लिप, यदि किसान हैं तो ज़मीन का रसीद, आधार कार्ड, फ़ोटो आदि के साथ अपने नजदीक के CSC केंद्र या प्रज्ञा सेण्टर में जाएँ। यदि स्वयं से भरना चाहते हो, तो झारसेवा की साइट से अप्लाई कर सकते हैं।
झारखण्ड आय प्रमाण पत्र फॉर्म से सबंधित प्रश्न (FAQs):
झारखण्ड में आय सर्टिफिकेट छः महीनें (6 Month) तक ही वैलिड होता है। इसके बाद यूजर को नया बनाना पड़ता है। अन्यथा किसी भी आवेदन में आय की मांग हो और Valid Income Certificate न होने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
आवेदन करने के लिए सुविधा जैसे- लैपटॉप,प्रिंटर,आदि हो। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज़ और Citizen या Kiosk आईडी हो।
विद्यार्थी का Income Certificate में उसके परिवार का प्रति साल का आय को दर्शाया जाता है।
चूँकि, आय प्रमाण पत्र डाक द्वारा घर नहीं आता है। बल्कि इसे ऑनलाइन स्वयं या प्रज्ञा केंद्र,इंटरनेट सेण्टर आदि से निकाल सकते हैं।
ऐसे स्थिति में आवेदक को इंतिजार करना होगा। जब तक आवेदन को सबंधित जाँच अधिकारी द्वारा Approval न किया गया हो।
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