आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता बहुत से कार्यों में होती है। इसलिए Candidate को कभी न कभी इसे बनानी ही पड़ती है। चाहे स्कूल-कॉलेज में दाखिला लेनी हो,स्कॉलरशिप का आवेदन या फिर किसी अन्य स्कीम का फॉर्म भर रहे हो। बहुत से आवेदन प्रक्रिया में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इस पोस्ट में हमनें झारखण्ड आय सर्टिफिकेट के बारे में उल्लेख किया है। जिसमें हमनें Jharkhand Income Certificate Form को PDF में भी उपलब्ध कराया है।
Jharkhand Income Certificate Application Form | |
---|---|
State | Jharkhand |
Form format | |
Size | 803 KB |
Official website | jharsewa.jharkhand.gov.in |
झारखण्ड आय प्रमाण पत्र फॉर्म क्या होता है?
इसे सरल भाषा में कहें तो आय प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति या परिवार का प्रति वर्ष आय को दर्शाता है। जिसे प्रमाण-पत्र के रूप प्रदान किया जाता है। चूँकि, अलग-अलग राज्यों के लिए फॉर्म अलग होता है झारखण्ड राज्य के लिए फॉर्म भी अलग है,जिसे हमनें प्रोवाइड किया है। इनकम प्रमाण-पत्र को प्रज्ञा केंद्र / सीएसी सेण्टर से बनवा सकते है। ये कार्य ऑनलाइन किया जाता है। But, कोई बार इसमें फॉर्म की भी आवश्यकता होती है।
Jharkhand Income Certificate Form Download
आय प्रमाण पत्र फॉर्म को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड आइकॉन बटन पर क्लिक करे। इसके बाद प्रिंट आउट कर निकाल लें।
आवेदन फॉर्म को कैसे भरे?
झारखण्ड आय-प्रमाणपत्र को सबसे पहले रंगीन में प्रिंट करे। इसके अलावा प्रिंट करने में असमर्थ है तो किसी दूकान से करवालें या फिर फॉर्म को खरीदें। इसके बाद आवेदक के विवरण के अनुसार सभी डिटेल्स को लिखें। सभी रिक्त स्थानों को भर लेने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीक के CSC केंद्र या प्रज्ञा सेण्टर में जाएँ। यदि स्वयं से भरना चाहते है तो Jharsewa की साइट से अप्लाई कर सकते है।
FAQs: Jharkhand Income Certificate Form PDF 2024
इनकम सर्टिफिकेट 6 महीनें तक ही वैलिड होता है। इसके बाद यूजर को नया बनाना पड़ता है अन्यथा किसी भी आवेदन में आय की मांग हो और Valid Income Certificate न होने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है।
यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और लैपटॉप,प्रिंटर आदि का सुविधा है तो झारसेवा पोर्टल से खुद का आय प्रमाण सिटीजन आईडी की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
अगर किसी विद्यार्थी के लिए Income Certificate बनानी हो तो परिवार का प्रति साल का आय को दर्शाया जाता है।
चूँकि, आय प्रमाण पत्र डाक द्वारा घर नहीं आता है। बल्कि इसे ऑनलाइन ही प्रज्ञा केंद्र,इंटरनेट सेण्टर आदि से निकाला जाता है।
किसी व्यक्ति या परिवार का वार्षिक आय को ज्ञात हो इसलिए आय-प्रमाण बनाने का प्रावधान है।
ऐसे स्थिति में आवेदक को इंतिजार करना होगा। जब तक आवेदन को सबंधित जाँच अधिकारी द्वारा Approval न हो।