हरियाणा राज्य सरकार ने किसानों के हित एवं सुविधा के लिए कोई प्रकार के स्कीम को शुरू किया है। राज्य के किसानों के सुविधा हेतु “Fasal Haryana” पोर्टल को भी उपलब्ध किया गया है। पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाएं और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते है। पोर्टल को ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ के नाम से भी जाना जाता है। जिसे हरियाणा राज्य के Department of Agriculture and Farmers Welfare द्वारा जारी किया गया है। हरियाणा राज्य तथा पड़ोसी राज्य के किसान ऑनलाइन पंजीयन करा सकते है।
Fasal Haryana (Meri Fasal Mera Byora) 2024 | |
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Portal | Meri Fasal Mera Byora |
State | Haryana |
Toll Free No. | 1800 180-2060 |
Beneficiary | Farmers |
Department | Dept. of agriculture and farmers welfare |
Official website | fasal.haryana.gov.in |
फसल हरियाणा क्या है?
फसल हरियाणा जिसे स्टेट गवर्नमेंट के Agriculture विभाग द्वारा जारी किया है। जो किसानो के फसल सबंधित ऑनलाइन योजना कार्य के लिए पोर्टल का उपयोग आसानी से किया जा सके। हरियाणा के किसान के अलावा पड़ोसी राज्य जैसे- पंजाब,राजस्थान,उत्तरप्रदेश आदि के किसान भी पंजीकरण कर सकते है। But, इस साइट को अधिकतर आवेदक “Meri Fasal Mera Byora” नाम से भी जानते है। पोर्टल के द्वारा सरकारी सुविधाएँ,खेत ब्यौरा,खाद,बीज,फसल के पैदवार प्रक्रिया,कृषि उपकरण और अन्य जानकारी भी किसान भाई जान सकते है।
› हरियाणा छात्रवृत्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।
Fasal Haryana में Registration कैसे करे?
- सबसे पहले फसल हरियाणा साइट के ‘Farmer Registration‘ वेब पेज को खोलें।
- जिसमें परिवार पहचान संख्या और आधार संख्या का विकल्प दिखाई देगा। उनमें से आधार संख्या विकल्प को चुनें।
- मोबाइल नंबर को दर्ज करें और OTP को Verify करें।
- किसान का व्यक्तिगत विवरण लिखें और बैंक खाता विवरण को भी भरें।
- जमीन विवरण और फसल की जानकारी को भी भरें। आगे की सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लें।
*Note: आवेदनकर्त्ता ध्यान दें की विभिन्न फसल हेतु मांगें गए आवेदन प्रक्रिया का अंतिम तिथि से पहले अप्लाई जरूर करे।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड हो।
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर आवेदक का हो।
- जमींन के रशीद होना चाहिए।
फसल हरियाणा (मेरी फसल, मेरा ब्यौरा) पोर्टल की विशेषताएँ-
मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा पोर्टल की उपयोग कर बहुत से कार्य ऑनलाइन किया जा सकता है। ये पोर्टल खास किसानो के सुविधा के लिए जारी किया गया है। नीचे कुछ बिंदु दिया गया है जो पोर्टल के विशेषताएँ दर्शाता है-
- किसान आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है।
- फसल पंजीकरण,खेत का ब्यौरा जान सकते है।
- किसानों को एक ही स्थान पर सभी सरकारी सुविधा की उपलब्ध होना।
- कृषि से सबंधित समस्या का निवारण और जानकारी प्राप्त करना।
- मंडी,कटाई,बुआई,पैदवार की जानकारी मिलना।
- किसी प्रकार के आपदा पर सहायता मिलना।
- बीज,खाद,कृषि कार्य के उपकरण का उपलब्ध करना।
- ई फसल क्षति पूर्ति के लिए सूचना विभाग को पहुँचाना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने का सुविधा।
फसल का पेमेंट स्टेटस चेक करे?
- फर्स्ट में ई-खरीद पोर्टल वेबसाइट को Open करे।
- फिर,”Farmer Record” पर क्लिक करे। इसके बाद किसान को “Farmer Mobile No” को सेलेक्ट करना है।
- इसके अलवा Gate Pass ID, Registration ID और J Form Details में से भी किसी एक को चुन सकते है।
- कैप्चा कोड को सही से डालें और “Proceed” पर Click करे।
- अब,मोबाइल नंबर को भरे और “Search” पर क्लिक करे।
› UHBVN Haryana बिजली चेक प्रक्रिया।
विभाग के सम्पर्क विवरण
- टोल फ्री नंबर: 1800-1802117, 18001802060
- फ़ोन नंबर: 0172-2571553, 2571544, 0172-2563242
- मेल: mfmb-agri@hry.gov.in, hsamb.helpdesk@gmail.com
- पता: कृषि भवन,सेक्टर-21,पंचकूला-134117
FAQs: Fasal Haryana Portal 2024
हरियाणा राज्य के किसानों और पड़ोसी राज्य के किसानों के लिए उपयोगी है।
हाँ, पंजीयन प्रक्रिया में मोबाइल नंबर की जरूरत भी होती है क्योंकि OTP Verify के लिए अनिवार्य है।
पोर्टल को अधिकतर व्यक्ति “मेरी फसल, मेरा ब्यौरा” नाम से भी जानते है।
हाँ, आवेदन प्रक्रिया के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना पड़ेगा। इसके पश्चात आवेदन के प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।
हाँ,वैसे लोग भी आवेदन कर सकते है,जिसका जमीन हरियाणा राज्य में स्थित हो।
अगर आप फसल के पैदवार को मंडी में बेचना चाहते है तो पहले गेट पास जरूर बना लें और फिर मंडी में जाएँ।
पोर्टल में Login हेतु पीपीडी,एमएफएमबी आईडी एवं मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिया गया है। यूजर अपने सुविधा तथा उपलब्ध आईडी की मदत से लॉगिन करे।
किसान अपने कार्य से सफल होकर उन्नति की बढ़े तो किसान की पहचान ओर अधिक बढ़ती है। इस कथन से किसानों के प्रोग्रेस को कहा गया है।
नहीं, उन्ही किसानों को लाभ दिया जायेगा जिसकी फसल ख़राब हुई हो।
चूँकि, विभाग ने इसके लिए अलग-अलग पंजीयन प्रक्रिया के लिए लिंक उपलब्ध किया है,जहाँ से पंजीयन करे।