बिहार ई-लाभार्थी पोर्टल से पेंशन भुगतान स्टेटस तथा लाभार्थियों का सूची चेक।

बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धा,विधवा तथा विकलांग से पीड़ित आवेदकों को हर महीने पेंशन दिया जाता है। लाभार्थी अपने एप्लीकेशन की स्थिति एवं विवरण भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे सबंधित कार्यों के लिए डिपार्टमेंट ने पोर्टल जारी किया है। जिसका नाम ‘e Labharthi Bihar’ रखा गया है। जिसकी मदत से घर बैठे पेंशनर्स की सूची एवं भुगतान स्थिति भी जाँच किया जा सकता है।

Elabharthi Pension Portal Bihar 2024

Portale-Labharthi
StateBihar
Toll Free No18003456262
SchemePension yojana
IP Phone23323
BeneficiaryWidow,disability and old age pension
Official site (URL)elabharthi.bih.nic.in

ई-लाभार्थी पोर्टल क्या है?

बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के विधवा,विकलांग तथा वृद्धाओं को प्रति महीनें पेंशन योजना के तहत लाभुकों को पैसा दिया जाता है। योजना से सबंधित कार्य करने के लिए डिपार्टमेंट ने ‘ई-लाभार्थी’ वेबसाइट को लांच किया है। जिसका उपयोग आवेदन करने,लाभार्थीयों लिस्ट चेक,आवेदन का स्थिति आदि जानने के लिए उपयोगी है।

  • वृद्धा पेंशन: इस योजना के तहत बिहार राज्य के सभी वृद्धावस्था में जीवन यापन करने वाले आवेदकों को स्कीम का लाभ प्रदान किया जाता है। जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें इसका Benefits मिलेगा।
  • विकलांग पेंशन: यदि कोई जन्म से ही विकलांग हो तो भी सरकार की तरफ से सहायता राशि प्रति माह दी जाती है। सरकार की तरफ से सभी विकलांगों को योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
  • विधवा पेंशन: इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता है, जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो। विधवा का जीवन व्यतीत करने वाले आवेदक इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

Note: उपलब्ध सभी स्कीम का लाभ लेने के लिए स्कीम के आधार पर योग्यता रखने वाले ही आवेदन कर योजना का लाभ ले पायेंगें। इसके लिए पहले आवेदन करे तथा जब आवेदन Approval हो जाये तो ही उम्मीदवार को प्रति माह राशि मिलना चालू होगा।

लाभार्थीयों का लिस्ट चेक करे-

  1. सबसे पहले ऑफिसियल पोर्टल के Beneficiary Status List वेब पेज को खोलें।
  2. फिर, जिला नाम,ब्लॉक,पंचायत और स्कीम नाम को सेलेक्ट करे।
  3. अंत में “Search” के बटन पर क्लिक करे।
e Labharthi Bihar

जिला आधारित लाभुकों की संख्या कैसे देखें?

राज्य के प्रत्येक जिला आधारित लाभुकों की संख्या को पोर्टल में दर्शाया गया है। कोई भी यूजर इसे चेक कर सभी डिस्ट्रिक्ट का देख सकता है। देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा-

  • इसके लिए पहले PFMS Sent Beneficiary Report को खोलें।
  • इसके बाद स्कीम नाम को चयन करे तथा ‘जिला’ और ‘ब्लॉक’ नाम पर क्लिक करे।
  • अब, पंचायत के नाम अनुसार रिपोर्ट शो होगा।

शिकायत या सुझाव सबमिट करे-

अगर किसी भी यूजर को ई-लाभार्थी से सबंधित कार्य से कोई आपत्ति हो तो अपना शिकायत ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। इसके अतिरिक्त विंभाग को अपना सुझाव भी सेंड कर सकता है।

  1. इसके लिए फर्स्ट में ऑफिसियल साइट के ‘Register Grievance /Suggestion‘ लिंक पर जाएँ।
  2. फिर, स्कीम नाम,Applicant टाइप,लाभार्थी है या नहीं,रिफरेन्स प्रकार,लाभार्थी आईडी,लाभुक का नाम,पता,आधार संख्या,मोबाइल नंबर,शिकायत टाइप आदि को भर लेना है।
  3. अपनी शिकायत या सुझाव को बॉक्स में लिखें तथा कोई फाइल भी अपलोड करनी हो तो PDF में करे।
  4. लास्ट स्टेप में “Submit” बटन पर क्लिक करना है।

लाभार्थी का भुगतान स्थिति चेक

किसी भी पेंशन लाभार्थी जो बिहार सरकार के नियमित पेंशन भोगी हो। उनका पेमेंट स्टेटस को ऑनलाइन भी जाँच किया जा सकता है। इसके लिए पहले जाँचकर्ता को Bihar elabharthi Portal को Open करना होगा। वेबसाइट खुल जाने के पश्चात ‘Payment Report’ सेक्शन के Check Beneficiary/Payment Status लिंक पर क्लिक करना है।

इसके पश्चात वित्तीय वर्ष (Financial Year) जैसे- 2020-21,2021-22,2022-23 आदि में से जिसका देखना है उसे चुनें। Then, Beneficiary id या फिर आधार नंबर में से किसी एक को चुनें और उसका नंबर को डालें। अंतिम चरण (Step) में “Search” बटन पर क्लिक करे।

Elabharthi beneficiary payment status

Complaint / Suggestion Status

यदि आपने e-लाभार्थी पोर्टल में अपना शिकायत या सुझाव सबमिट किया है तो उसका स्टेटस यानि स्थिति जान सकते है। इसके लिए ऑफिसियल साइट के Check Grievance Status लिंक पर जाना है। जिसमें Grievance ID,Aadhaar, Reference Id और Mobile नंबर में से किसी एक को चयन करे। सेलेक्ट किये गए विकल्प का विवरण डालने के पश्चात “Search” बटन पर क्लिक करे।

विभाग के संपर्क विवरण

  • Toll Free number: 1800 345 6262
  • Technical Helpline: 9472969884, 9097751443
  • Email ID: elabharthihelp2@gmail.com

Important Links

लाभार्थी का आधार सीडिंग चेकClick Here
लाभुक का भुगतान स्टेटसCheck Now
Official websiteClick Here

ई-लाभार्थी बिहार पोर्टल से सबंधित प्रश्न (FAQs):

Q. क्या कोई भी यूजर ई-लाभार्थी पोर्टल में लॉगिन कर सकता है?

नहीं, E-Labharthi की वेबसाइट में लॉगिन केवल CSC, District/Block, Help desk एवं Head Quarter के Login id से ही लॉगिन किया जा सकता है।

Q. क्या ई-लाभार्थी पोर्टल अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी है?

ई-लाभार्थी पोर्टल केवल बिहार राज्य के पेंशन लाभुकों के लिए ही बनाया गया है। इसलिए अन्य राज्य के यूजरों के लिए खास तौर पर उपयोगी नहीं है।

Q. यदि किसी आवेदक का ऑनलाइन माध्यम से समस्या दूर न हो तो क्या करे?

ऐसे स्थिति में अपने क्षेत्र के ब्लॉक/तहसील के कार्यालय में जा कर अपनी समस्या को बताना चाहिए।

Q. अगर किसी पेंशन लाभुक को एक महीनें का राशि नहीं मिला हो तो?

वैसे तो सभी पेंशनर को प्रति माह के हिसाब से बैंक खाते में दिया जाता है। परन्तु किसी कारण की वजह से छूट गया हो तो अगले महीनें में लाभार्थी को रकम प्राप्त होगा।

Q. यदि Beneficiary ID उपलब्ध नहीं है बताने पर क्या करे?

ऐसे स्थिति में Death and Delete Report के विकल्प से चेक करना होगा।

Q. लाभार्थी का बैंक खाता आधार सीडिंग होना अनिवार्य है?

बिलकुल, अगर किसी पेंशनधारी का बैंक अकाउंट आधार सीडिंग नहीं है तो जरूर बैंक जा कर करा लें।

Q. IGNWPS का Full Form क्या होता है?

IGNWPS का फुल फॉर्म ‘Indira Gandhi National Widow Pension Scheme’ होता है।

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