हरियाणा राजस्व विभाग द्वारा राज्य के भूमि सबंधित विवरण को ऑनलाइन उपलब्ध किया गया है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने www.jamabandi.nic.in पोर्टल को लांच किया है, जिसे “Jamabandi Haryana” पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। जिसकी मदत से यूजर रजिस्ट्रेशन,दाखिल ख़ारिज और जमाबन्दी नक़ल आदि कार्य को कर सकता है। इसके अलावा राज्य के लगभग सभी भूमि विवरण तथा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के इन्फॉर्मेशन भी जान सकते है।
Jamabandi Haryana | |
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Department | Revenue Dept. of Haryana |
Toll Free No. | 1800-1802137 |
Services (available) | Deed & property registration, Stamp duty, Jamabandi Nakal etc. |
Official website | jamabandi.nic.in |
जमाबन्दी हरियाणा पोर्टल (Jamabandi Haryana) क्या है?
हरियाणा राज्य के राजस्व (Revenue) विभाग ने राज्य के सभी निवासियों के सुविधा को देखते हुए ‘जमाबंदी पोर्टल’ को जारी किया है। जिससे सभी यूजर जो भूमि सबंधित विवरण को देखना चाहते है,वैसे लोग आसानी से जाँच कर सकते है। इसके लिए तहसील के ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही घर बैठे ही निकालने में समर्थ होंगें। जमाबन्दी नाम भले रखा गया हो परन्तु केवल जमाबन्दी नक़ल विवरण निकालने के लिए ही उपयोग नहीं होता है, बल्कि पोर्टल से हरियाणा राज्य के भू-सबंधित अन्य जानकारियां भी जान सकते है।
› CFMS Haryana Employee Portal
जमाबन्दी नक़ल कैसे निकालें?
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट के इस लिंक पर जाएँ- https://jamabandi.nic.in/land%20records/NakalRecord
- फिर, चार विकल्प- (1) Owner Name, (2) Khewat, (3) Khasra/Survey No. और (4) Date of Mutation दिखाई देगा।
- उपलब्ध विकल्प में से किसी एक को चयन करना है, जिससे देखना चाहते है।
- जिला नाम,तहसील,गांव तथा जमाबंदी साल आदि को सेलेक्ट करे।
- इसके बाद नीचे एक ओर चयन करना विकल्प दिखाई देगा,उसे चुने और “Nakal” लिखें लिंक पर क्लिक करे।
राज्य के दाखिल ख़ारिज स्टेटस चेक
अगर हरियाणा राज्य के दाखिल ख़ारिज स्थिति देखना है तो पहले ‘Check Mutation Status‘ पेज में जाना है। इसके पश्चात जिला नाम और तहसील को चयन करे तथा रजिस्ट्री नंबर और रजिस्ट्री तारीख आदि को भर लेना है। Then, “Search” के बटन पर क्लिक करना है। उपयोगकर्त्ता ऑनलाइन ही इन सभी कार्य को करने समर्थ होंगें।
जमाबंदी हरियाणा के साइट में उपलब्ध सर्विस-
- भूमि मालिक विवरण।
- खेवट/खतौनी विवरण।
- जमाबंदी नक़ल।
- ज़मीन आकार डिटेल्स।
- दाखिल ख़ारिज।
- सिंचाई भूमि।
- प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन।
खतौनी / खेवट विवरण को देखें-
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज के Query मेनू के Khawat/Khatoni Details के लिंक पर क्लिक करना है।
- फिर, जिला,तहसील और गांव नाम को चयन करना है।
- इसके बाद देख सकते है की कोई विकल्प दिखाई देगा जिससे चयन करें।
- Then, उपलब्ध विकल्प के चयन किये गए विकल्प का अन्य विवरण को सेलेक्ट करना है।
- अंत में Detail लिखा लिंक पर क्लिक करें जिससे खेवट/खतौनी के विवरण को देख सकते है।
Stamp Duty and Registration Fees
Description | Stamp Duty (Rs.) |
Affidavit | 10/- |
Administration Bond | 100/- |
Cancellation | 500/- |
Apprenticeship Deed | 5/- |
Divorce | 100/- |
Appointment In | 100/- |
Charter Party | 3/- |
*Note: इस फीस का डिटेल्स ऑफिसियल साइट के आधार पर दर्शाया गया है। अन्य प्रकार के चार्ज को देखने के लिए इस पेज में जाएँ।
विभाग के संपर्क विवरण
Toll Free Helpline | 18001802137 |
Phone Number | 172-2717033 |
Address | New Haryana Secretariat, सेक्टर-17 (चंडीगढ़) |
FAQs: Jamabandi Haryana Portal 2024
यूजर स्टाम्प ड्यूटी शुल्क को कैलकुलेटर की मदत से निकाल सकते है। इसके लिए विभाग द्वारा पोर्टल में भी Stamp Duty Calculator सुविधा को जोड़ा गया है।
हाँ, भारत में स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-17 के तहत सभी दस्तावेजों पर निष्पादन के पहले या समय पर मुहर लगाई जाएगी।
हाँ, दाखिल ख़ारिज प्रक्रिया के वक्त शुल्क भुगतान करना पड़ता है। जिसमें 50-250/- तक जमा करना होता है।
लगभग 300/- 100/- तक जिसे ऑफिसियल पोर्टल में भी उल्लेख किया गया है।
अगर आप Collector रेट देखने के इच्छुक है तो https://jamabandi.nic.in/ पोर्टल में ऑनलाइन देख सकते है। इसके लिए यूजर को केवल जिला,तहसील,पीरियड,गांव आदि को चयन करना है।