उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने किसानों तथा व्यापारियों के लिए वेबसाइट जारी किया है। वेबसाइट की सहायता से मंडी से सबंधित जानकारियां जान सकते है। इसे ‘Emandi UP‘ पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। पोर्टल में लाइसेंस के लिए आवेदन,व्यापार हेतु पंजीकरण,आवेदन की स्थिति,फीस पेमेंट तथा सबंधित अन्य कार्य को भी ऑनलाइन किया जा सकता है। मंडी से सबंधित कार्य होने की वजह से उसका नाम ई-मंडी रखा गया है।
Uttar Pradesh e-Mandi Agriculture Portal 2024
Portal | e Mandi |
State | Uttar Pradesh |
Helpline No. | 8765958630 |
Department by | State Agricultural Produce Markets Board |
Official site (URL) | emandi.up.gov.in |
E-मंडी क्या है?
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी बोर्ड द्वारा राज्य के किसानों तथा मंडी व्यापरियों के सुविधा के लिए कार्य किया जा रहा है। ताकि किसी भी किसान को मंडी से सबंधित कार्य में कोई परेशानियां न हो। यदि आप भी एक किसान / व्यापारी है जो उत्तर प्रदेश मंडी से बिज़नेस करते है तो ’emandi.up.gov.in’ वेबसाइट आपके लिए उपयोगी है। यूजर को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
› उत्तर प्रदेश नया राशन कार्ड लिस्ट।
Emandi UP Application Status
यदि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आवेदन का स्थिति देखना चाहते है। इसके लिए कुछ आसान स्टेप को फॉलो करके भी जान सकते है। आवेदन की स्टेटस देखने से पहले आवेदन संख्या (Application No.) जो पंजीकरण करते वक्त प्राप्त होता उसे अपने पास रखें। क्योंकि की आवेदन की संख्या के बिना आवेदन की स्थिति नहीं जाँच कर पायेंगें।
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट के ‘आवेदन स्थिति‘ पेज को खोलें।
- आवेदन संख्या को भरना है और कैप्चा कोड को डाले। अब, ‘स्थिति देखें’ पर क्लिक करे।
Note: स्टेटस शो नहीं होने पर दोबारा कुछ समय बाद दोबारा कोशिश कर चेक करना चाहिए।
Sign Up on eMandi UP Portal
व्यापरी को पहले पोर्टल में साइनअप करना होगा। इसके बाद ही लॉगिन करने के पश्चात सबंधित अन्य कार्यों को कर सकते हैं। साइनअप करने के लिए पहले वेबसाइट पर मौजूद ‘Sign Up‘ लिंक पर क्लिक करना है। इसके पश्चात तीन विकल्पों में (GSTIN / Firm PAN / Application PAN) आदि में चयन कर लेना है, जो भी विकल्प में से उपलब्ध है। इसके बाद चुने गए विकल्प के नंबर को बॉक्स में डाले। फिर, लाइसेंस नंबर,पासवर्ड तथा कन्फर्म पासवर्ड को डालना है। अंतिम में “साइन अप” बटन पर क्लिक करे।
Note: यदि Sign Up के वक्त OTP वेरीफाई का विकल्प आये तो जरूर OTP वेरीफाई कर लें।
e-मंडी पोर्टल में होने वाले कार्य-
- पोर्टल में मंडी के कार्य गतिविधि को जान सकते है।
- मंडी की साइट की मदत से लाइसेंस आवेदन,लाइसेंस की स्थिति चेक।
- ऑनलाइन गेटपास की व्यवस्था ई-मंडी में है।
- व्यापारी रजिस्टर तथा उनका प्रिंट प्राप्त कर सकते है।
- व्यापारियों द्वारा काटे गए प्रपत्र-6,प्रपत्र-9 आदि प्रदर्शित होती है।
- शिकायत या फीडबैक दर्ज करने का फॉर्म।
- वीडियो ट्यूटोरियल की सुविधा।
Login on emandi.up.gov.in
अगर आपके पास पोर्टल का लॉगिन आईडी है तो लॉगिन कर सकते है। लॉगिन करने के लिए पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके पश्चात ईमेल या यूजर नेम और पासवर्ड को भी बॉक्स में डालना है। इसके बाद कैप्चा कोड को भरे तथा लॉग इन बटन पर क्लिक करे।
Suggestion: पोर्टल को अपडेट किया गया है,जिसके कारण सभी यूजरों को लॉगिन करते वक्त OTP वेरीफाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त पासवर्ड को भी बदलने की आवश्यकता होगी।
लाइसेंस हेतु फीस राशि चेक कैसे करे?
1. इसके लिए उत्तर प्रदेश e Mandi के ऑफिसियल साइट में जाएँ।
2. होम पेज में ही स्थित ‘लाइसेंस हेतु फीस की जानकारी’ सेक्शन पर जाना है।
3. फिर, प्रयोजन और अवधि को सेलेक्ट करे।
4. “आवेदन फीस जाने” बटन पर क्लिक करे। इतना करते ही इसके नीचे स्थित बॉक्स राशि शो होगा।
विभाग के संपर्क विवरण
- Helpline No: 8765958630, 8765957686
- Address: Kisan Mandi Bhawan,Vibhuti Khand, Gamti Nagar Lucknow-226010
अपना फीडबैक/शिकायत दर्ज करे
किसी यूजर को पोर्टल सबंधित कोई प्रतिक्रिया या शिकायत हो। ऐसे स्थिति में ऑनलाइन ही अपनी बात को डिपार्टमेंट तक पहुँचा सकते है। इसके लिए केवल निम्न स्टेप को फॉलो करना होगा-
- विभाग द्वारा जारी वेबसाइट के इस लिंक पर जाएँ- https://emandi.up.gov.in/Feedback/Add
- जिससे एक फॉर्म खुल दिखाई देगा। जिसमें अपनी विवरण जैसे-नाम,मोबाइल नंबर,व्यक्ति परिचय,मंडी आदि को भर लेना है।
- Then, यदि को फाइल भी अपलोड करनी हो, तो उपलब्ध विकल्प से करें तथा कैप्चा कोड डालने के बाद “दर्ज करे” बटन पर क्लिक करे।
Important Links
लाइसेंस आवेदन | Click Here |
Official Website | Get Here |
FAQs for eMandi UP (emandi.up.gov.in) Portal 2024
केवल उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों तथा मंडी व्यापारियों के लिए उपयोगी है।
हाँ, यदि लाइसेंस रिन्यूअल फीस जमा ऑनलाइन करना है तो पोर्टल के माध्यम से कर सकते है।
जब राज्य के बाहर के स्टॉक दर्ज करनी है तो वाह्य प्रवेश पर्ची जारी किया जाता है।
पोर्टल की मदत से व्यापारी पुराना स्टॉक दर्ज आसानी से करा सकते है।
यूजर चाहे तो पोर्टल में ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
नहीं, प्रयोजन एवं अवधि के अनुसार फ़ीस को अलग-अलग निर्धारित किया गया है।