उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना को लागू किया गया है। ताकि राज्य के सभी विधवाओं को जीवन-यापन में सहारा हो। वर्तमान समय में इसका लाभ हजारों की संख्या में लाभार्थियों को मिल रहा है। नये आवेदकों के सुविधा हेतु डिपार्टमेंट द्वारा ऑनलाइन आवेदन माध्यम से भी स्वीकार किया जाता है। स्कीम के योग्यता रखने वाले आवेदिका ‘UP Vidhwa Pension Yojana’ को अप्लाई कर सकते है। किसी भी प्रकार के समस्या हो,तो हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर अपनी प्रॉब्लम बतायें।
Uttar Pradesh (UP) Vidhwa Pension Scheme Portal | |
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Department | Social welfare, Dept. of U.P |
State | Uttar Pradesh |
Toll Free Number | 1800-4190001 |
Beneficiary | Widow women |
Official website | sspy-up.gov.in |
यूपी विधवा पेंशन योजना क्या है?
राज्य के सभी विधवाओं (Widow) को सरकार की तरफ से प्रति माह पेंशन योजना के तहत पैसा दिया जाता है। ताकि किसी भी विधवा को दैनिक-जीवन में होने वाले खर्च का वहन कर सके। जिसमें लाभुक को हर महीनें के अंत तक बैंक खाते में पैसा डाल दिया जाता है। नये आवेदिका को इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर अप्लाई प्रोसेस को पूरा करना होगा। सबंधित विभाग द्वारा सत्यापन (Verification) के बाद Application को Accept किया जाता है। उम्मीदवार का सभी डिटेल्स सही होने के स्थिति पर Approval होता है अन्यथा रिजेक्ट भी हो सकता है।
› यूपी वृद्धा पेंशन योजना का आवेदन करे।
विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिस्ट 2023-24
अगर आप पेंशनर का सूची देखना चाहते है तो वित्तीय वर्ष (2023-24,2022-23,2021-22,2020-21 etc.) का नया लिस्ट निकाल सकते है। इसके लिए निम्न स्टेप को फॉलो करे-
- सबसे पहले ‘UP Vidhwa Pension’ पोर्टल में जाएँ- https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx
- फिर, पेंशनर सूची दिखाई देगा जिसमें एक वित्तीय साल में किसी एक पर क्लिक करना है,जिसका देखना चाहते है।
- जनपद,विकासखण्ड,ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद ग्राम नाम और कुल पेंशनर्स की संख्या दिखाई देगा।
- कुल पेंशनर्स की नंबर पर क्लिक करने पर पूरी लिस्ट और लाभार्थियों का विवरण शो होगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
- फर्स्ट में ऑफिसियल पोर्टल के ‘ऑनलाइन आवेदन करे‘ लिंक पर क्लिक करना है।
- जिससे एक फॉर्म खुलेगा जिसमें व्यक्तिगत विवरण जैसे- जनपद,निवासी तथा तहसील नाम को सेलेक्ट करे।
- फिर, आवेदिका का नाम,जन्म तिथि,पति का नाम,क्षेणी,मोबाइल नंबर और पूरा पता को लिखें।
- इसके बाद बैंक का विवरण सेक्शन का डिटेल्स जैसे- बैंक नाम और शाखा को चुनें तथा खाता संख्या,आई०एफ० एस० सी० कोड को डाले।
- आय का विवरण में Application नंबर और ‘Certificate No’ को भरे।
- Then, दस्तावेज़ अपलोड करने का सेक्शन दिखाई देगा जिसमें रंगीन फोटो,जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु सर्टिफिकेट को अपलोड करे।
- इसके पश्चात ‘Declaration’ का विकल्प दिखाई देगा जिसमें घोषणा स्वीकार के बॉक्स में चेक (✓) लगायें तथा कैप्चा कोड को सही से भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करे।
- Submit पर क्लिक करते ही Registration नंबर दिखाई देगा। जिसे नोट जरूर कर लें क्योंकि आगे की प्रक्रिया में आवश्यकता होगी।
- अब, पंजीकरण संख्या और मोबाइल में OTP वेरीफाई करने के बाद लॉगिन कर सकते है।
- लॉगिन करने के बाद आवेदन का स्थिति दिखाई देगा जिसमें तीन स्टेप शो होगा।
- ‘Application Final Lock’ करना है और ‘Aadhaar Verification’ पूरा करे।
- सभी स्टेप पूरा होने के एप्लीकेशन को प्रिंट जरूर कर लें।
आवेदक लॉगिन कैसे करे?
यदि Candidate का Successfully Registration कर लिए हैं तो पंजीकरण संख्या से Login करना होगा। लॉगिन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करे-
- इसके लिए पहले Vidhwa Pension UP के साइट पर जाएँ- https://sspy-up.gov.in/
- होम पेज में स्थिति ‘आवेदक लॉगिन‘ के लिंक पर क्लिक करे।
- फिर, Scheme Type में ‘Widow Pension’ को चयन करना है।
- Registration ID और मोबाइल नंबर को डालें।
- Again, “Send OTP” के बटन पर क्लिक करे। रजिस्टर्ड नंबर में OTP आएगा उसे भर कर वेरीफाई करना है।
- अब, Captcha कोड को सही डालने के बाद “Log In” बटन पर क्लिक करे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़-
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता
- आय प्रमाण-पत्र
*Note: आवेदन के लिए योग्यता को जरूर जाँच लें। इसके बाद ही आवेदन सबमिट करे।
FAQs: UP Vidhwa Pension Yojana Portal 2024
नहीं, आवेदन उन्ही आवेदिका का स्वीकार किया जायेगा जिनका योग्यता पात्रता के अनुसार योग्य हो।
बिलकुल, आवेदन फॉर्म का प्रिंट और आवश्यक दस्तावेजों के साथ सबंधित विभाग के ऑफिस में जमा जरूर करे।
अगर किसी आवेदिका का अप्लाई फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया हो,तो स्टेटस चेक करे किस वजह से Reject किया गया हो। जिस भी कारण से आवेदन रिजेक्ट हुआ है उसे सुधार कर पुनः अप्लाई करे।
लाभार्थी को अपना पंजीकरण नंबर तथा बैंक अकाउंट संख्या नहीं मालूम है तो ऐसे स्थिति में जानने के लिए सबंधित विभाग के जनपदीय ऑफिस में सम्पर्क करना चाहिए।
हाँ, पोर्टल में वृद्धा पेंशन,दिव्यांग,निराश्रित एवं कुष्ठावस्था योजना आदि का आवेदन प्रक्रिया तथा स्कीम डिटेल्स मौजूद है।
बिलकुल, सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए पहले अप्लाई करना होगा।